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उत्तर प्रदेश: राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 साल पहले रिटायर कर्मियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ

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मोदी सरकार 0.3 के शपथ लेने के बाद योगी सरकार ने राज्य में 30 जून या 31 दिसंबर को अवकाश प्राप्त करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का तोहफा दिया है। इसमें 18 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मियों को भी वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

UP News: यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का एलान किया है। जिसमें राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अगले दिन होने वाली वेतनवृद्धि का लाभ मिलने का प्रस्ताव जारी किया है। गुरुवार यानि 13 जून को इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया। इसके साथ ही मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई थी।

18 साल पहले रिटायर कर्मचारियों को लाभ

वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वेतनवृद्धि की व्यवस्था 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की सिफारिश के क्रम में लागू की गई है। इसलिए जारी इस आदेश के मुताबिक,वे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जो 1 जुलाई 2006 के बाद लेकिन शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हो चुके थे। उन सभी को यह लाभ मिलेगा।

बता दें कि उसके साथ ही यहीं व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद लेकिन शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू की जाएगी। जिनकी इसी वर्ष की 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं और उनकी वेतनवृद्धि एक जुलाई और एक जनवरी को देय थी।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा जारी इस आदेश के दायरे में वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो 1 जुलाई 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हो गए थे। बता दें कि उन्हें ये लाभ सभी से मिलेगा लेकिन सरकार इसका एरियर नहीं देगी। यही व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद लेकिन शासनादेश जारी होने की डेट से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

 

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