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सेना पर टिप्पणी मामला: हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज

सेना पर टिप्पणी मामला: हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। सेना पर टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ जारी समन को चुनौती दी गई थी। अब निचली अदालत में केस की सुनवाई होगी।

UP News: भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को राहुल गांधी की एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की राह और आसान हो गई है। जानिए आखिर यह मामला क्या है, राहुल गांधी ने क्या दलील दी थी, और आगे क्या हो सकता है।

राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सेना पर की गई अपनी कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज शिकायत और समन आदेश को चुनौती दी थी। उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्तृत आदेश सोमवार तक जारी कर दिया जाएगा।

याचिका खारिज करने के पीछे हाईकोर्ट की दलीलें

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल वीके शाही और सरकारी वकील वीके सिंह सहित कई वकीलों ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास समन आदेश को सत्र अदालत में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना कानूनन उचित नहीं है।

राज्य सरकार की टीम ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज शिकायत और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध का मामला बनता है। इस दलील को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

यह मामला दिसंबर 2022 में हुई 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान का है। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

उनका कहना था कि राहुल गांधी की ये टिप्पणियां सेना का मनोबल गिराने वाली थीं और इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी शिकायत के आधार पर अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे वह अब चुनौती दे रहे थे।

राहुल गांधी की दलीलें क्या थीं?

राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और शिकायत दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं और अदालत को इन्हें सुनवाई योग्य मानने से पहले पर्याप्त जांच करनी चाहिए थी।

इसके अलावा राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए इस मामले में उन्हें समन जारी करना उचित नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि निचली अदालत का समन आदेश सही है और इस पर आगे की सुनवाई हो सकती है।

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