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यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को मिली मंजूरी, अडानी से सस्ती बिजली

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लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी मिली। अडानी से सस्ती बिजली खरीद सहित कुल 11 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिससे बड़ी बचत होगी।

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुल 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे खास प्रस्ताव था राज्य कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 और अडानी पावर लिमिटेड से सस्ती बिजली खरीद का निर्णय।

तबादला नीति 2025-26 को मंजूरी

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है।

इस नीति के तहत:

सभी तबादले 15 मई से 15 जून के बीच पूरे किए जाएंगे।

  • समूह 'क' और 'ख' के ऐसे अधिकारी जो एक ही जिले में 3 साल और एक ही मंडल में 7 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।
  • मंडलीय कार्यालयों में तीन साल से अधिक समय से तैनात कर्मचारियों का भी ट्रांसफर किया जाएगा।
  • दिव्यांग बच्चों वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी।
  • 13 मई 2022 के शासनादेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
  • समूह 'ग' और 'प' में अधिकतम 10% और समूह 'क' तथा 'ख' में अधिकतम 20% तबादले किए जाएंगे।
  • सभी तबादले ऑनलाइन मेरिट आधारित प्रणाली के माध्यम से होंगे।

अडानी पावर से सस्ती बिजली का फैसला

कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश अब अडानी पावर लिमिटेड से 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा।

इस निर्णय से:

  • अगले 25 वर्षों में करीब 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।
  • राज्य की ऊर्जा जरूरतों को सस्ते और स्थिर स्रोत से पूरा किया जा सकेगा।

शहरी इलाकों के लिए नई पार्किंग नीति

शहरों में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए एक नई पार्किंग नीति को मंजूरी दी गई है।
प्रमुख बिंदु:

  • पार्किंग प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे।
  • पहले चरण में 17 नगर निगमों में सुविधा शुरू होगी।
  • मल्टीलेवल पार्किंग के साथ गाड़ियों की सफाई और ई-चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी।
  • लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा और किराया नगर निगम तय करेगा।
  • निगरानी और संचालन के लिए 9 सदस्यीय समिति बनेगी।

राज्य कर विभाग का दर्जा बदला गया

राज्य कर विभाग को अब व्यावसायिक नहीं, बल्कि सेवारत विभाग का दर्जा दिया गया है। इससे कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने में सुविधा होगी।

परिवहन नीति में बदलाव

परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा और टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना और संचालन के लिए 2025 की नई नीति को मंजूरी दी है।

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