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पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत, जानें पूरा मामला

पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। UPSC में ओबीसी व दिव्यांग कोटे का गलत लाभ लेने के आरोपों में उन्हें राहत दी गई है।

New Delhi: पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का गलत फायदा उठाया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर कोई आतंकवादी या ड्रग माफिया नहीं हैं, और ना ही उन्होंने किसी की हत्या की है। ऐसे में उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

क्या हैं पूजा खेडकर पर लगे आरोप?

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने 2022 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए ओबीसी और दिव्यांगता कोटे का गलत तरीके से लाभ उठाया। उन्होंने कथित तौर पर अपने आवेदन में झूठी जानकारियां दीं और फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा को अग्रिम जमानत देते हुए कहा, उसने कौन सा गंभीर अपराध किया है? वह कोई ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है। उसने हत्या नहीं की है और न ही NDPS कानून के तहत कोई अपराध किया है।

कोर्ट ने ये भी कहा कि पूजा खेडकर ने अब सबकुछ खो दिया है। उनकी नौकरी चली गई है और अब उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए जांच के दौरान उन्हें हिरासत में रखना जरूरी नहीं है।

जांच में सहयोग का निर्देश

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस चाहे तो उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों नहीं दी थी जमानत?

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का मानना था कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और आरोप गंभीर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट को जमानत देनी चाहिए थी।

दिल्ली पुलिस का विरोध

दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने पूजा खेडकर को जमानत देने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और उनके खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी के आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने जानबूझकर झूठे दस्तावेज़ दिए और फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया।

UPSC की सख्त कार्रवाई

पूजा खेडकर का मामला सामने आने के बाद UPSC ने तुरंत कार्रवाई की। आयोग ने उनकी प्रोबेशनर स्थिति को रद्द कर दिया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया। साथ ही, दिल्ली पुलिस ने भी पूजा पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में FIR दर्ज की है।

पूजा खेडकर ने क्या कहा?

पूजा खेडकर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया और उन्होंने जो भी दस्तावेज़ दिए, वो उनके पास पहले से मौजूद थे। वह खुद को राजनीतिक और संस्थागत साजिश का शिकार बता रही हैं।

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