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Damaged Notes Exchange: खराब नोट बदलने के नियम! जानें क्या है तरीका और प्रक्रिया

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मौजूदा समय में 10, 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोट खास कागज से बनाए जाते हैं, जिससे कटने या खराब होने का खतरा रहता है। यदि आपका नोट खराब हो जाए, तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं।

Damaged Notes Exchange: आजकल के डिजिटल पेमेंट के दौर में भी, बहुत सी जगहों पर अभी भी नोटों से ही लेन-देन किया जाता है। 10, 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोट कागज से बने होते हैं, जो समय के साथ खराब या फट सकते हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई नोट है जो खराब हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप इसे आसानी से बदल सकते हैं।

खराब नोटों को बदलने का तरीका

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, आप कटे-फटे या जले हुए नोटों को किसी भी बैंक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए यह जरूरी नहीं कि आपके पास उस बैंक में खाता हो। हालांकि, अगर नोट की स्थिति बहुत खराब है (जैसे जले हुए या पूरी तरह फटे हुए हों), तो बैंक उसे बदलने से इनकार कर सकता है।

किस प्रकार के नोट बदले जा सकते हैं?

Soiled Notes: यदि नोट थोड़ा खराब है, जैसे हल्का फटा या गंदा है, तो इसे आसानी से बदला जा सकता है। इसके लिए बैंक में कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

Mutilated Notes: अगर नोट की स्थिति खराब है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जैसे संख्या या पहचान साफ दिखाई दे रही है, तो इसे भी बैंक बदल सकता है, लेकिन जांच के बाद।

बहुत खराब नोट: अगर नोट बहुत बुरी तरह से जल या फट गया हो, तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा।

कितने नोट बदले जा सकते हैं?

आरबीआई के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में 5000 रुपये तक के नोट बदल सकता है, और 20 से अधिक नोट नहीं बदले जा सकते।

बैंक द्वारा मना किए जाने पर क्या करें?

अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है, तो आप आरबीआई में इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई का नियम है कि बैंक को नोट बदलने से मना करने का अधिकार नहीं है।

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