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इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ और भी आसान: ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के लिए खास Excel सुविधा जारी

इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ और भी आसान: ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के लिए खास Excel सुविधा जारी

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म भरने वालों के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी की है, जिससे टैक्स रिटर्न भरना अब और भी सरल हो गया है। यह सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।

अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया और भी सहज हो गई है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के लिए खास Excel यूटिलिटी जारी की है। इस यूटिलिटी की मदद से टैक्सपेयर्स आसानी से अपने रिटर्न भर सकते हैं। यह टूल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है।

Excel यूटिलिटी से आसान हुई टैक्स रिटर्न फाइलिंग

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर घोषणा की है कि AY 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की Excel यूटिलिटी अब उपलब्ध है। इस नई सुविधा से टैक्स रिटर्न भरना पहले से ज्यादा सुविधाजनक और त्रुटि रहित होगा।

टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार ITR-4 फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जिससे पहले से इसे फाइल करने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं, ITR-1 फॉर्म में एक नया validation नियम जोड़ा गया है। अब यदि आपकी आय ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी, क्रिप्टोकरेंसी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर जैसे स्रोतों से आती है, तो आपको ITR-2 या अन्य उपयुक्त फॉर्म भरना होगा।

कौन भर सकता है ITR-1?

ITR-1 फॉर्म उन रेजिडेंट व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें सैलरी, एक मकान से आय, ब्याज जैसी आम स्रोतों से आय, साथ ही सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन शामिल है। इसके अलावा, 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी इस फॉर्म में शामिल की जा सकती है।

कौन भर सकता है ITR-4?

ITR-4 फॉर्म उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और फर्मों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जो व्यापार या पेशे से आय प्राप्त करते हैं। यह फॉर्म खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत presumptive taxation योजना का लाभ उठाते हैं। साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन मिला है, वे भी ITR-4 फॉर्म भर सकते हैं।

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