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ITR Update: फॉर्म 16 कब मिलेगा? आयकर विभाग ने तय की तारीख, जानिए पूरी डिटेल

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सभी ITR फॉर्म पहले ही जारी कर दिए हैं, लेकिन नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सैलरी पाने वालों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जून के मध्य तक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर कंपनियां फॉर्म 16 इसी दौरान उपलब्ध कराती हैं। फॉर्म 16 के बिना आय, कटे टैक्स और अन्य जरूरी जानकारी भरना संभव नहीं होता।

क्या है फॉर्म 16? जानिए क्यों है यह नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी

फॉर्म 16 आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो खासकर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी होता है। यह डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आपकी सालभर की सैलरी इनकम, टैक्स कटौती (TDS), और अन्य कर से जुड़ी जानकारी होती है। फॉर्म 16 के बिना सही और सटीक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह आपकी आय और टैक्स भुगतान का आधिकारिक प्रमाण होता है।

फॉर्म 16 के दो हिस्सों की पूरी जानकारी

फॉर्म 16 दो हिस्सों में बांटा जाता है, और दोनों हिस्सों की भूमिका अलग-अलग होती है

Part A:

इस हिस्से में एम्प्लॉयर और कर्मचारी की बेसिक जानकारी होती है जैसे कि नाम, पता, पैन (PAN) और TAN नंबर। इसके अलावा इसमें उस वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टैक्स (TDS) की पूरी जानकारी होती है। यह हिस्सा TRACES पोर्टल से जेनरेट किया जाता है और डिजिटल रूप से वेरिफाई किया जाता है।

Part B:

यह हिस्सा फॉर्म 16 का वह विस्तृत सेक्शन है जिसे एम्प्लॉयर द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें कर्मचारी की कुल सैलरी का वर्गीकरण, टैक्स से जुड़ी छूट जैसे HRA, LTA, और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C, 80D आदि के तहत मिलने वाली कटौतियों की पूरी जानकारी शामिल होती है।

अगर किसी कर्मचारी ने एक वित्त वर्ष में एक से अधिक नौकरी की हो, तो प्रत्येक एम्प्लॉयर अलग-अलग Part A जारी करता है। वहीं, यदि फॉर्म 16 गुम हो जाए तो कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर से डुप्लिकेट फॉर्म 16 ले सकते हैं, जो पूरी तरह वैध होता है।

ITR फाइलिंग की समयसीमा और सही समय का इंतजार क्यों जरूरी है?

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आमतौर पर 31 जुलाई होती है, खासकर उन टैक्सपेयर्स के लिए जिनकी ऑडिट की जरूरत नहीं होती। समय पर ITR फाइल करने से अतिरिक्त टैक्स पर रिफंड का क्लेम करना आसान हो जाता है और पेनल्टी से भी बचा जा सकता है।

इस बार आयकर विभाग ने ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सभी फॉर्म, साथ ही ITR-V (verification) और acknowledgement फॉर्म पहले ही जारी कर दिए हैं। इससे जल्दी रिटर्न फाइल करने वालों को आसानी होगी।

हालांकि, सैलरीड टैक्सपेयर्स को अभी कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके ITR की मुख्य जरूरत Form 16 जून के मध्य तक जारी होती है। इसके बिना सटीक इनकम और टैक्स डिडक्शन का ब्यौरा देना मुश्किल हो सकता है।

साथ ही, टैक्स विशेषज्ञों का सुझाव है कि ITR फाइल करने से पहले Form 26AS और AIS (Annual Information Statement) को पूरी तरह अपडेट होने देना चाहिए, ताकि डेटा मैच हो सके और गलतियों से बचते हुए प्रोसेसिंग में तेजी आए।

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