Chicago

हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे को सजा, अब हाई कोर्ट में लड़ेंगे न्याय की लड़ाई

हेट स्पीच केस में मुख्तार अंसारी के बेटे को सजा, अब हाई कोर्ट में लड़ेंगे न्याय की लड़ाई

अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा। अब्बास हाई कोर्ट में अपील करेंगे। सदस्यता बची, चुनावी सभा में अधिकारियों को धमकी देने का आरोप।

Abbas Ansari News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हेट स्पीच के एक मामले में बड़ा फैसला आया है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। वहीं, उनके चाचा मंसूर अंसारी को षड्यंत्र में सहयोग देने के आरोप में छह महीने की सजा दी गई है। दोनों पर 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

हाई कोर्ट में चुनौती देंगे अब्बास अंसारी

कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि उनके पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना गया। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और वे कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

विधानसभा की सदस्यता पर असर नहीं

फैसले के बाद चर्चा थी कि क्या अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में है? लेकिन साफ कर दें कि भारतीय कानून के मुताबिक, अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तभी उनकी सदस्यता रद्द होती है। अब्बास अंसारी को ठीक दो साल की सजा हुई है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता पर असर नहीं पड़ेगा। वे अपनी सीट पर बने रहेंगे।

जानें, क्या था हेट स्पीच का मामला

हेट स्पीच का यह मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है। एक चुनावी सभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद वे अधिकारियों से निपटेंगे। उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ।

आरोपों के मुताबिक, अब्बास अंसारी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली और सरकारी कर्मचारियों को धमकाया। इसके अलावा, उनके खिलाफ धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़काने, वैमनस्य फैलाने और साजिश रचने की धाराएं भी लगीं थीं।

मंसूर अंसारी को भी मिली सजा

अब्बास अंसारी के चाचा मंसूर अंसारी को इस केस में षड्यंत्र का दोषी पाया गया। कोर्ट ने मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा सुनाई है और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंसूर अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने अब्बास अंसारी के भाषण को भड़काने में भूमिका निभाई थी।

Leave a comment