Pune

PAN कार्ड और आधार लिंकिंग में लापरवाही पर भारी पड़ेगा जुर्माना, जानें जरूरी बातें

PAN कार्ड और आधार लिंकिंग में लापरवाही पर भारी पड़ेगा जुर्माना, जानें जरूरी बातें

आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिना कोई भी वित्तीय कार्य पूरा करना लगभग असंभव हो गया है। इसी वजह से सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्णय लिया था।

नई दिल्ली: वित्तीय लेनदेन में पहचान के लिए पैन कार्ड और आधार लिंकिंग अनिवार्य हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों से अपना पैन कार्ड आधार से जोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि, कई लोग अभी भी इस जरूरी कड़ी को पूरा नहीं कर पाए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आप अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं और निष्क्रिय पैन का उपयोग करते हैं, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत ऐसे प्रत्येक लेन-देन पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पैन कार्ड और आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?

पैन कार्ड और आधार लिंकिंग का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना है। पैन कार्ड भारत सरकार द्वारा वित्तीय लेनदेन और कर संबंधित गतिविधियों में पहचान के लिए जारी किया जाता है, जबकि आधार कार्ड व्यक्ति की बायोमेट्रिक और आधारभूत जानकारी का प्रमाण है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि किसी भी व्यक्ति की पहचान सही तरीके से हो सके और काले धन को नियंत्रित किया जा सके। बिना आधार के लिंक किए पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित किया जाता है, जिससे वह वित्तीय लेनदेन के लिए अमान्य हो जाता है।

निष्क्रिय पैन कार्ड का खतरा और जुर्माना

यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना या संचालन करना, शेयरों में निवेश करना, म्यूचुअल फंड खरीदना, संपत्ति खरीदना, लोन के लिए आवेदन करना, और आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे काम नहीं कर पाएंगे।
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति पर हर वित्तीय लेनदेन के लिए ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना धारा 272बी के तहत लगाया जाता है। इस नियम का उद्देश्य पैन कार्ड के आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कराना है।

दो पैन कार्ड रखना भी है गैरकानूनी

कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में दो पैन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है। यदि करदाता के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे एक पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। यदि ऐसा नहीं करता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार ने सुविधा दी है कि आप ‘मौजूदा पैन डेटा में सुधार’ के तहत अतिरिक्त पैन को सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अगर दो पैन रखने की वजह गलती से हुई हो और सही कारण बताने पर जुर्माना माफ भी हो सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग कैसे करें?

पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट या यूजर्स की सुविधा के लिए उपलब्ध मोबाइल ऐप के माध्यम से लिंकिंग करनी होती है।
बस आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और नाम सही ढंग से दर्ज करना होता है। लिंकिंग के बाद आपके पैन को सक्रिय घोषित कर दिया जाता है। सरकार ने समय-समय पर इसके लिए आखिरी तारीख भी घोषित की है, जिसके बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाता है।

Leave a comment