कर्नाटक पुलिस ने पूर्व सांसद अनंत हेगड़े पर रोड रेज केस में FIR दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने मारपीट, जातीय टिप्पणी और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच जारी है।
Karnataka: कर्नाटक के पूर्व बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दबासपेट पुलिस ने उनके खिलाफ रोड रेज की एक घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता सैफ खान ने आरोप लगाया है कि हेगड़े और उनके साथियों ने न केवल उनके परिवार पर हमला किया बल्कि जातिगत टिप्पणी और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
शादी से लौटते समय हुआ हमला
घटना सोमवार दोपहर करीब 3:40 बजे की बताई जा रही है। सैफ खान और उनका परिवार तुमकुरु में अपने रिश्तेदार की शादी से लौट रहा था। वे जब NH-48 पर निजागल के पास पहुंचे तो एक सफेद रंग की XUV700 कार ने उनकी इनोवा क्रिस्टा कार को ओवरटेक कर रोका। शिकायत के मुताबिक उस SUV में अनंत हेगड़े समेत तीन लोग सवार थे। आरोप है कि उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाया कि वह विभाग से है और गाड़ी को जबरन रुकवाया।
मारपीट और दांत तोड़ने के आरोप
सैफ खान ने आरोप लगाया कि कार रुकवाने के बाद हेगड़े और उनके साथियों ने उन पर, उनके भाई सलमान और चाचा इलियास खान पर हमला किया। हमले में सैफ और सलमान के दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। सलमान को कार से खींच कर बाहर निकाला गया और बुरी तरह पीटा गया। तीन लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए दबासपेट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मां के साथ भी की गई बदसलूकी
शिकायत के अनुसार, घटना के समय सैफ की मां गुल उन्निसा, चाची जबीना ताज, कजिन जबीना खानम और मकान मालिक की बेटी सानिया भी गाऍी में मौजूद थीं। आरोप है कि अनंत हेगड़े ने सैफ की मां के साथ भी मारपीट की। उनके कपड़े खींचे गए, गले को पकड़ा गया और उन्हें जमीन पर गिराया गया। यह भी कहा गया कि हमला करने से पहले हेगड़े ने उन्हें मुस्लिम के रूप में पहचाना और हमला करने का आदेश दिया।
गोली मारने की धमकी का भी आरोप
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि हेगड़े के साथ मौजूद एक व्यक्ति, जो खुद को गनमैन बता रहा था, ने पूरे परिवार को गोली मारने की धमकी दी। हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनंत हेगड़े को आरोपी नंबर 1 (A1), उनके गनमैन को A2 और ड्राइवर को A3 के रूप में नामित किया है।
FIR में दर्ज की गई धाराएं
दबासपेट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 117(2), 74, 352, 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के अंतर्गत मारपीट, जान से मारने की धमकी, सार्वजनिक मार्ग पर हिंसा, और जातिगत अपमान जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
वीडियो फुटेज आया सामने
इस घटना का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि पुलिस द्वारा जांच के बाद ही की जाएगी। लेकिन यह वीडियो मामले को लेकर गवाही का एक बड़ा आधार बन सकता है।