कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने Gensol Engineering और BluSmart Mobility के खिलाफ कंपनी एक्ट उल्लंघन की जांच शुरू की है। ICAI अगले छह महीने में वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगा।
SEBI: भारत के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने Gensol Engineering और BluSmart Mobility के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 के उल्लंघन की जांच शुरू करने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने इस आदेश के तहत कंपनी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में इन कंपनियों के मामलों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी।
Gensol Engineering पर आरोप
Gensol Engineering पर आरोप है कि कंपनी के प्रवर्तकों ने सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी से ऋण राशि को निजी उपयोग के लिए गबन किया। इससे कंपनी के कामकाजी तरीके और वित्तीय कदाचार के बारे में गंभीर चिंताएं उठ रही हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अप्रैल में इस मामले में आदेश पारित किया था, जिसमें कंपनी के प्रवर्तकों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न उल्लंघनों के कारण प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
SEBI के आदेश के बाद, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस मामले में उचित कार्रवाई की योजना बनाई। मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 के तहत कंपनियों के मामलों की जांच का आदेश दिया। इस धारा के तहत मंत्रालय को किसी भी कंपनी के मामले की जांच का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, खासकर जब यह जनहित से जुड़ा हो।
BluSmart Mobility पर भी जांच
BluSmart Mobility, जो कि अनमोल सिंह जग्गी द्वारा प्रवर्तित है, भी इस जांच के दायरे में है। हालांकि, यह कंपनी मुख्य रूप से राइड-हेलिंग सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन इस कंपनी के वित्तीय विवरण भी अब जांच के अधीन होंगे।
ICAI द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा
इस बीच, ICAI (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान) ने Gensol Engineering और BluSmart Mobility के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। ICAI का वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (FRRB) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन दोनों कंपनियों के वित्तीय विवरणों की जांच कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियां लेखांकन मानकों, लेखा परीक्षा मानकों, और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर रही हैं या नहीं।
इसके अलावा, FRRB भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए लेखांकन और लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन पत्रों और परिपत्रों के अनुपालन का भी आकलन करेगा। यह समीक्षा प्रक्रिया अगले छह महीनों में पूरी होने की संभावना है।
क्या होगा अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं?
अगर जांच में Gensol Engineering और BluSmart Mobility के वित्तीय विवरणों में कोई गंभीर लेखांकन अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो मामला आगे की जांच के लिए ICAI के निदेशक अनुशासन को भेजा जाएगा। इसके साथ ही, संबंधित नियामक संस्थाओं को भी सूचित किया जाएगा ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
कंपनी अधिनियम और SEBI के आदेश
मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि वह SEBI के आदेश की समीक्षा करने के बाद ही इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। SEBI ने अप्रैल में आदेश पारित किया था, जिसमें कंपनी के प्रवर्तकों पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कंपनी से प्राप्त ऋण राशि को निजी उपयोग के लिए गबन किया, जो कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाता है। मंत्रालय ने अब SEBI के आदेश का पालन करते हुए जेनसोल इंजीनियरिंग के मामलों में जांच शुरू कर दी है।